Volunteers/Members/सदस्यों के दुर्घटना में मृत्यु एवं घायल होने की दशा में आर्थिक मदद
1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु. 10000/- से 50000/- रुपये की आर्थिक सहायता
2. दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रु. 7000/- से 40000/-
3. दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर रु. 5000/- से 25000/-
4. दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने पर रु 1000/- से 5000/- तक दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने से तात्पर्य हिताधिकारी के कम से कम 5 दिन तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रुप में भर्ती रहने से है। गंभीर रुप से घायल होने का निर्धारण मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा। हड्डी टूटने की दशा में भर्ती होना आवश्क नहीं है केवल चिकित्सक दवारा कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त है
5. दुर्घटना में साधारण रुप से घायल होने पर रु 500/- से 2000/- तक साधारण रुप से घायल होने से तात्पर्य 5 दिवस से कम अवधि तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रुप में भर्ती होने से है।
I. हड्डी टूटने पर 700/- कम से कम 3 दिन तक कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण पत्र देय है
II. हड्डी टूटने पर 1500/- 4 -7 दिन तक कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण पत्र देय है
III. हड्डी टूटने पर 2200/- 8 -14 दिन तक कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण पत्र देय है
IV. हड्डी टूटने पर 2700/- 15 -21 दिन तक कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण पत्र देय है
V. हड्डी टूटने पर 3200/- 22 -29 दिन तक कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण पत्र देय है
VI. हड्डी टूटने पर 5000/- 30 दिन या इससे अधिक कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण पत्र देय है
VII. सामान्य मृत्यु होने पर 10000/- से 30000/-
आवेदन करने का समय
1. हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके नामिति/उत्तराधिकारी एवं घायल होने पर स्वयं हिताधिकारी कार्यालय में आवेदन (संलग्न प्रारुप) करेगा।
2. मृत्यु की दषा में सहायता राषि जिस आश्रित/नामांकित व्यक्ति को देय है, उसके द्वारा इस आषय का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्राप्त राषि का उपयोग मृतक हिताधिकारी के सभी आश्रितों के हितार्थ किया जावेगा।
3. हिताधिकारी की मृत्यु होने की दषा में सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन मृत्य की तिथि से अधिकतम 3 महीने की अवधि में स्वीकार्य होंगे।
4. हिताधिकारी द्वारा दुर्घटना में घायल होने की दषा में सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन दुर्घटना तिथि या अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तिथि से अधिकतम 2 माह में किया जा सकेगा।
नियम व शर्तें
(1) 18 से 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होगें।
(2) Majdoor Vikash Foundation (Trust) की तरफ से यह घोषणा अंतिम निर्णय नहीं है ट्रस्ट में फण्ड (राजस्व) के ऊपर निर्भर होगा व सहायता राशी बढाई व घटाई भी जा सकती हैं (BoT&M) के निर्णय उपरांत ही लाभ देय होगा